FSSAI Full Form in Hindi | आज की इस पोस्ट में हम जानेगे कि FSSAI का फुल फॉर्म क्या है? (FSSAI Full From in Hindi), एफएसएसएआई फुल फॉर्म क्या है? और एफएसएसएआई पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है? एफएसएसएआई लाइसेंस पंजीकरण के लिए किन आवश्यक दस्तावेज की जरुरत पड़ती है? और एफएसएसएआई लाइसेंस होने के लाभ क्या है ? तो इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढियेगा।
FSSAI का फुल फॉर्म क्या है? | FSSAI Full From in Hindi
सबसे पहले बात करते हैं FSSAI का फुल फॉर्म क्या है? FASSAI का फुल फॉर्म भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India) होता है जो भारत में खाद्य सुरक्षा या फ़ूड सेफ्टी से संबंधित कानूनों और खाद्य वस्तुओं से संबंधित सभी प्रकार के निरीक्षण, जांच और उनके नियमन की मदद से सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाने के मानक नियमों की सुरक्षा और उनके प्रचार के लिए जिम्मेदार एक संस्था है जो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत चलने वाली एक स्वतंत्र संस्था और कार्यालय है।
FSSAI का इतिहास | History Of FSSAI In Hindi
भारत में खाद्य सुरक्षा का इतिहास जाने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित सबसे सबसे पहला कानून ब्रिटिश इंडिया में 1916 में बनाने के प्रमाण मिलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1916 में फूड सेफ्टी और खाद्य सुरक्षा से संबंधित कानून रेगुलेट करने के बारे में सोचा लेकिन उस वक्त इस पर कोई खास एक्शन नहीं लिया गया और वक्त बीतने के साथ ब्रिटिश सरकार ने इस विचार को दरकिनार कर दिया।
आजाद भारत की पहली सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, उन्नीस सौ चौवन (The Prevention Of Food Adulteration Act, 1954 ) में लागू किया, जिसे लागू करने के बाद तीन बार संशोधित किया गया था। यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि भारत में सस्ती दरों पर खाने का सामान बेचने के नाम पर मिलावट, धोखाधड़ी या इससे जुड़े हर तरह के सुरक्षा नियमों की जांच करता है जिन्हें खाद्य सुरक्षित नहीं माना जाता है।
इसके बाद भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर कई सारे नियम बने लेकिन उनकी एक मानक प्रणाली ना होने की वजह से इन्हें लागू करवा पाना एक कठिन काम था। इस परेशानी को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति की सहमति से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिनियम (FoodSafety And Standards Act) दो हज़ार छह में लागू किया,
जिसके अंतर्गत यह कानून भारत में खाद्य से जुड़े हुए सभी तरह के कानूनों और नियमों को मजबूत करने और वैज्ञानिक मानकों के आधार पर इसके निर्माण, स्टोरेज, भंडार, वितरण, आयात और बिक्री से जुड़े सभी तरह के पहलुओं की जांच और उनका परीक्षण और निरीक्षण करने की योग्यता रखता है। यह भारत में यहां के नागरिकों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाने की वस्तुओं और इसे संबंधित सभी मामलों की जांच करता है।
FSSAI Rules and Regulations in Hindi
अब हम FSSAI के Rules और Regulations के बारे में जानते हैं। FSSAI एक संवेधानिक संस्था है। FSSAI मिनिस्ट्री ऑफ़ हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेयर ( स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार) के अंतर्गत 2008 में भारत सरकार ने बनाया। FSSAI के रुएल्स एंड रेगुलेशन 2011 से फॉलो किये गए। इसके स्ट्रक्चर में एक सीईओ होता है जिसका अपॉइंटमेंट भारत सरकार के हेड ऑफिस द्वारा किया जाता है। FSSAI की कोर कमिटी में 22 सदस्य होते है। FSSAI का हेड ऑफिस नई दिल्ली में है।
FSSAI के लाइसेंस की क्यों जरुरत होती है?
FSSAI की लाइसेंस की ज़रूरत क्यों होती है? तो हम आपको बता दें कि FSSAI एक्ट, 2006 के अनुसार अगर आप कोई भी फ़ूड या ऐसा बिज़नेस करते हैं जिसमें किसी भी तरह की खाने की चीजों की प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग जुड़ी है तो आपको FSSAI का लाइसेंस लेना बहुत जरुरी है। अगर आप कोई फ़ूड बिज़नेस कर रहे है और FSSAI से लाइसेंस नहीं लिया है तो आपको पांच लाख तक की पेनल्टी और 6 महीने की जेल की सज़ा भी हो सकती है और कुछ परिस्थितियों में तो आपको पांच लाख रुपये तक की सज़ा और 6 महीने की कारावास दोनों हो सकती है।
अगर आप एक दुनकानदार है और खाने पिने का सामना बेचते हैं या कोई टेम्पररी दुकान है, और आपका और आपकी दुकान का सालाना टर्न ओवर 12 लाख रुपये से कम है तो आपको अपनी दुकान का FSSAI के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा।
लेकिन अगर आपके बिज़नेस का सालाना टर्नओवर बारह लाख से ज्यादा का है और आपका बिज़नेस “पैटी फ़ूड बिज़नेस” में नहीं आता है तो आपको अपने बिज़नेस की लाइसेंसिंग करवाने की जरुरत पड़ेगी। आप यह लाइसेंसिंग दो तरीके से करवा सकते हैं। स्टेट लाइसेंसिंग और सेंट्रल लाइसेंसिंग।
Duties of FSSAI in Hindi
FSSAI एक फ़ूड रेगुलेटरी और इससे सम्बंधित मामलों की जांच करने वाली सांविधानिक संस्था है और FSSAI रेगुलेट करती है फ़ूड प्रोडक्ट्स और इनसे जुड़ी मैनुफैक्चरिंग, कच्चे माल की क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉसेस को यानी डिस्ट्रब्यूशन की क्या प्रक्रिया है, फ़ूड प्रोड्कट का सेल, और जो फ़ूड प्रोड्कट्स जो विदेशों से निर्यात हो कर आये हैं वो भारत के खाद्य मानकों के अनुरूप खरे उतरते हैं या नहीं, इन सब को FSSAI ही मॉनिटर करता है।
FSSAI यह भी मॉनिटर करता है कि किसी भी खाने की चीज़ में कौनसा केमिकल कितना यूज़ करना चाहिए, खाने की चीज में कोई मेटल या धातु के अंश तो नहीं आ रहे, कोई फ़ूड मनुफैक्चरर सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ तो नहीं कर रहा जैसी कई सारी चीजें।
FSSAI रेगुलर बेसिस पर फ़ूड मनुफैक्चरर के वहां जा कर ऑडिट करने का काम भी करता है।
How to Apply for FSSAI Licence in Hindi
अगर आप भी अपने बिज़नेस के लिए फ़ूड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि FSSAI लाइसेंस के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
ऑनलाइन FSSAI लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले FSSAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी की आप कौनसी कैटेगरी का बिज़नेस कर रहे हैं। और इसके लिए आपको कौनसा लाइसेंस लेना होगा।
चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आपको होम पेज पर ही मिल जाएगा। चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा जिसके अंदर आपको सारी डिटेल्स भरनी होगी जैसे की नाम, शहर, राज्य, पर्सनल डिटेल्स आदि।
इसके बाद आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते है। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद होम पेज पर ही लेफ्ट साइड में फीस स्ट्रकचर और अपने डोक्युमेंट से रिलेटेड लिंक मिल जाएगा।
जो लिंक आपको वहां मिलेगा उस पर क्लिक करके आप सारी डिटेल्स ले सकते है। फीस स्ट्रकचर और डॉक्यूमेंट की जानकारी लेने के बाद आपको इस साइड पर साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद जो भी आपका यूजर आईडी और पासवर्ड है उसको वहां एंटर करके लॉगिन कर सकते है। उसके बाद How To Apply की लिंक भी आपको होम पेज पर ही मिल जाएगी। वहां जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को “Further Track” भी कर सकते है। आपको होम पर पेज ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। उस पे क्लिक करने के बाद वहां आपको एक लिंक दिखेगा “ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस” का ऑप्शन है उस बटन पर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन नंबर और रेफरल एंटर करके आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते है।
आपका फ़ूड लाइसेंस बनने में 30 से 45 दिन लग जाते है। एक और ध्यान देने की चीज यह है कि कोई भी फ़ूड वाला बिज़नेस शुरू करने से पहले फ़ूड लाइसेंस जरूर ले लें ताकि आप किसी भी तरह की पेनल्टी से बच सके और किसी भी सरकारी झमेले में आपको ना पड़ना पड़े। बेहतर होगा आप लाइसेंस लेने के बाद ही अपना बिज़नेस स्टार्ट करें।
दोस्तों, जैसा की अब आप FSSAI का फुल फॉर्म (FSSAI Full Form in Hindi) के बारे में पता चल गया है, आइये अब हम जानते है।
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